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कैबिनेट से विभिन्न पदों को भरने की मिली मंजूरी

30 जुलाई 2020  हिमाचल प्रदेश केबिनेट मीटिंग निर्णय विभिन्न पदों को भरने की दी मंजूरी जल शक्ति विभाग में निम्न पदों पर होगी भर्ती Mode of Appointment - Contact Basis कनिष्ठ अभियंता (सिविल) -  30 पद,  कनिष्ठ अभियंता (मेकेनिकल) -  20 पद  कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)  - 06 पद  आशु टंकक   -  02 पद उपायुक्त कार्यालय कुल्लू वाहन चालक -  01 पद  उपायुक्त कार्यालय कुल्लू चंबा चालक -  01 पद  JOA(IT) - 02 पद (सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग)   हर जिले में महिला कल्याण अधिकारी का एक पद और जिला समन्वयक के दो पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान दी। जेओए आईटी के पद पर भी करूणामूलक नौकरी अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के पद पर भी करूणामूलक पद भरे जाएंगे। 

"मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का औचित्य"

"मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का औचित्य"  हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में करीब 8.34 लाख रोजगार के लिए पंजीकृत है। हर वर्ष दो लाख युवा नौकरियां प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाते हैं। क्या इन युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिल पाएगाl कोरोना जैसी महामारी ने जहां युवाओं का निजी क्षेत्र से भी रोजगार छीन लिया तो क्या ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार इतनी बड़ी तादाद में सरकारी कार्यालयों में रजिस्टर्ड युवाओं को रोजगार दे पाएगीl इस प्रश्न का हल खोजने के लिए यदि पिछले एक दशक की सरकारों की कार्यप्रणाली पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार भी युवाओं को सरकारी क्षेत्र के बजाए अपने घर द्वार के समीप सरकारी तंत्र की सहायता से स्वरोजगार के मार्ग प्रशस्त करने के अनेकों प्रयास करती दिखी है। प्रदेश सरकारों द्वारा समय-समय पर निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी 70 से 75% रोजगार केवल हिमाचलियों को देने का प्रावधान किया है लेकिन वर्तमान में तो निजी क्षेत्र में कार्यरत अनेकों युवा अपने रोजगार को खोकर चारदीवारी में कैद होने को मजबूर हो गए हैंl विशेष तौर पर पर्

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज “ Indian Independence must be at the bottom and every village ought to be a Republic with Panchayat, having powers .” - Mahatma Gandhi " भारतीय स्वतंत्रता को सबसे नीचे होना चाहिए और प्रत्येक गाँव को पंचायत के साथ एक गणराज्य होना चाहिए, जिसमें शक्तियाँ हों। " - महात्मा गांधी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना वैधानिक रूप में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1954 में हुई। पंचायती राज अधिनियम 1952 किस में प्रदेश में मात्र 280 ग्राम पंचायतें थी वर्ष 1954 में पंचायतों की संख्या 638 हो गई 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तथा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया तथा पंचायतों की संख्या 1695 तक पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में दो नगर निगम शिमला तथा धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 12 जिला परिषद, 78 पंचायत समिति तथा 3226 ग्राम पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंबर है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1

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