24 अगस्त 2020 हिमाचल प्रदेश केबिनेट निर्णय

24 अगस्त 2020 हिमाचल प्रदेश केबिनेट निर्णय

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कीl

2. नई शिक्षा नीति से 21वीं सदी के भारत का निर्माण होगा तथा शिक्षा रोजगार प्रदान करने के मार्ग को भी प्रशस्त करेगी।

3.  शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जा सकेेेेेेl  इसके  क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमण्डल ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

3. अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेन्द्रिकृत विकास कार्यक्रमों के लिए डिमाण्ड संख्या 31,32 और 15 के अन्तर्गत बजट का आवंटन किया जाएगा।

4. आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आबंटन जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत नौ प्रतिशत के अनुपात और वर्तमान वार्षिक योजना के हिस्से के विभिन्न विकासात्मक शीर्षो के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.19 प्रतिशत रहेगा।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर सात दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया।

6. मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना 2019 को और आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इससे प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के लाखों युवा लाभान्वित होंगे।  इस योजना के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों को 25%, पुरुष अभ्यर्थियों को 30% तथा 45 वर्ष तक की विधवाओं केेेे लिए 35% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

7. नए उद्योगों तथा वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के विस्तार के लिए 31 दिसम्बर, 2022 तक विद्युत शुल्क और विद्युत दरों में छूट प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति-2019 में विद्युत शुल्क में रियायत की धारा-15 तथा विद्युत दरों में रियायत की धारा-16 में सनसेट उप-धारा जोड़ने का निर्णय लिया है।

9.मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना 2019 का प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो बहु-उद्देशीय स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 15 लाख रूपये व्यय किए जाएंगे।

10. ऊना शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर परिषद ऊना को एक कूड़ा काॅम्पेक्टर, एक डम्पर स्थापित वाली गाड़ी और एक कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी खरीदने को मंजूरी प्रदान की।

11. प्रदेश नगर एवं शहर नियोजन नियमों, 2014 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत सैटबैक के 50 प्रतिशत हिस्से पर स्काई पार्किंग खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे भवन मालिकों को सैटबैक के आगे 50 प्रतिशत हिस्से पर स्काई पार्किंग के लिए अस्थाई स्टील फ्रेम ढांचा अथवा रैंप निर्मित करने की अनुमति मिलेगी।

Employment Notice 

 24 अगस्त 2020 केबिनेट मीटिंग

12. शिमला जिला के टुटू में खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई जिसके लिए मशोबरा और बसन्तपुर खण्डों का पुनर्गठन किया जाएगा और कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजित किए जाएंगे।

13. किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी 10 जिलों के जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक-एक पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।

14. इसके अतिरिक्त जेल एवं सुधार प्रशासन विभाग ने जुनियर टैक्निशियन (वीविंग मास्टर) के तीन पद अनुबन्ध आधार पर भरने को सहमति प्रदान की गई।

15. आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग मंे अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

16. चालकों के पांच पद भरने को भी अपनी मंजूरी दी

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