उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 893 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक
उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 893 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक...
18 जून 2020 को जारी विज्ञप्ति में करीब 23 श्रेणियों के 893 पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आवेदन मांगे गए थेl
शास्त्री के 454 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गईl जिसमें 149 पद बाद में सम्मिलित किए गए है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों को 603 शास्त्री के पद भरे जाने प्रस्तावित है।
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए।
याचिकाकर्ता अनिल कुमार - याचिकाकर्ता अनिल कुमार द्वारा BPL श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को कोर्ट में चैलेंज किया हैl
सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है।
BPL श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4,00000 तक रखी है। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार का BPL श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है।
21 अगस्त 2020 को सुनवाई होगी उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे का मार्ग प्रशस्त हो पाएगाl
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